GST:22 सितंबर से लागू हो सकती हैं नई टैक्स दरें, AC-TV और फ्रिज समेत 175 चीजें सस्ती होंगी

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GST परिषद की 56वीं बैठक आज (बुधवार, 3 सितंबर) नई दिल्ली में शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में चल रही इस दो दिवसीय बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों के प्रस्ताव और सुधार चर्चा का विषय हैं। केंद्र सरकार मौजूदा कर ढांचे को सरल बनाने के लिए 5% और 18% के दो स्लैब लागू करने का प्रस्ताव कर रही है। वहीं, विलासिता की वस्तुएं 40% के दायरे में आएंगी। वर्तमान में GST के पाँच स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। 4 सितंबर को यह बैठक समाप्त होगी। इसके बाद बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की जा सकती है।

GST कटौती का लाभ मिले आम जनता,न कि कारोबारियों को

सूत्रों के अनुसार, GST परिषद की बैठक में विपक्षी राज्यों ने केंद्र से राजस्व और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की मांग की है। विपक्षी राज्यों का कहना है कि कंपनियों को कम टैक्स दरों का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। कर कटौती का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों की जेब में पहुँचना चाहिए। साथ ही, वे चाहते हैं कि नए टैक्स स्लैब से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक स्पष्ट क्षतिपूर्ति योजना बनाई जाए। इसके अलावा, भाजपा शासित राज्यों ने इस बदलाव से होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर चिंता जताई है।

क्या चाहते हैं विपक्षी राज्य

2017 में जब GST लागू हुआ था, तब केंद्र ने राज्यों को पाँच साल तक राजस्व हानि की भरपाई करने का वादा किया था। इसके लिए विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाया गया था, लेकिन यह व्यवस्था जून 2022 में समाप्त हो गई। अब, विपक्ष में बैठे राज्य चाहते हैं कि 40% विलासिता कर का पैसा राज्यों के खजाने में जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और खराब न हो।

कम हो सकती हैं 175 वस्तुओं पर GST दरें

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि लगभग 175 वस्तुओं पर GST की दरें कम हो सकती हैं। बादाम, नमकीन, रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ, जैम, घी, मक्खन, अचार, जैम, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और अन्य वस्तुएँ इस श्रेणी में आती हैं। सूत्रों के अनुसार, अगर GST परिषद द्वारा मंत्रियों के समूह (GOM) के दरों में कमी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सभी वस्तुओं पर औसत GST दर 10 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 11.5 प्रतिशत है।

लागू हो सकती हैं नई कर दरें 22 सितंबर से

केंद्र सरकार 22 सितंबर से नई GST दरें लागू कर सकती है। नवरात्रि और त्योहारी सीजन के दौरान सरकार कई उद्योगों में मांग और बिक्री बढ़ाना चाहती है। वहीं, CNBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार GST परिषद से दरों में बदलाव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने की अपील कर रही है। दरअसल, सरकार कई प्रमुख उद्योगों में बिक्री में कमी की आशंका से चिंतित है। इसके लिए वह राज्यों के राजस्व नुकसान से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर भी काम कर रही है।

GST परिषद के मंत्रिसमूह ने इसे दी मंजूरी

केंद्र सरकार के दो स्लैब के प्रस्ताव को पिछले हफ़्ते मंत्रिसमूह (GOM) ने स्वीकार कर लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि समूह ने 12% और 28% की मौजूदा दरों को हटाकर 5% और 18% की संरचना के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

नई दरों से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम होने की संभावना

नई GST दरों से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे त्योहारी खरीदारी बढ़ने की संभावना है। हालाँकि, केंद्र सरकार कई उपायों से राजस्व हानि की भरपाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य इसे लेकर चिंतित हैं। GST परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। जिसके बाद देश में एक सरल और उपभोक्ता अनुकूल कर प्रणाली लागू की जा सकेगी। GST परिषद GST से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय लेती है। परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

GST में बदलाव किए थे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली पर एक बड़ा तोहफ़ा दिया जाएगा। हम अगली पीढ़ी के GST सुधार ला रहे हैं। हम आम लोगों के लिए टैक्स कम करेंगे, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा।

ये वस्तुएं होंगी सस्ती: इन पर टैक्स 12% से घटकर 5% होगा

विशेषज्ञों के अनुसार, सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाइयाँ, प्रोसेस्ड फ़ूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्ज़ियाँ, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीज़र जैसी चीज़ें सस्ती हो जाएँगी।
इसके अलावा, बिना बिजली वाले वाटर फ़िल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले रेडीमेड कपड़े, 500 से 1000 रुपये के बीच के जूते, ज़्यादातर टीके, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल और बर्तनों पर भी कम टैक्स लगेगा। 12% टैक्स स्लैब में ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज़्ड टाइल्स, प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, सार्वजनिक परिवहन वाहन, कृषि मशीनरी और सोलर वॉटर हीटर जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। दो स्लैब मंज़ूर होने के बाद इन पर 5% टैक्स लगेगा।

ये वस्तुएं भी होंगी सस्ती: इन पर GST टैक्स 28% से घटकर 18% होगा

चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, सीमेंट, सौंदर्य प्रसाधन, चॉकलेट, एक टेलीविजन, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, एक एयर कंडीशनर, एक डिशवॉशर, एक निजी विमान, प्रोटीन कंसन्ट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कंसन्ट्रेट, प्लास्टिक उत्पाद, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, एक प्रिंटर, एक रेजर, एक मैनीक्योर किट और डेंटल फ्लॉस आदि वस्तुएं शामिल हैं।

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